Gyanvapi Masjid: मीडिया कवरेज पर लगी रोक, अदालत ने सुनाया ये फैसला
Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर वाराणसी की जिला आदालत ने मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है. अदालत ने ASI के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्कॉल करें.
Gyanvapi Masjid: वाराणसी की जिला आदालत ने मीडिया को ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे का कवरेज पर रोक लगा दी है. अदालत ने ASI के अधिकारियों को किसी भी आउटलेट प्रतिक्रिया नहीं देने को कहा है. अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मीडिया को कवरेज करने से राकने की मांग की थी.
जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सातवें दिन ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी है. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, "अदालत ने सलाह दी है कि शांती भंग होने की आशंका के मद्देनजर ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए." वही हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने गुरुवार को कहा, "हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं."
ASI से बात करते हुए एडवोकेट शुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "ASI सर्वे सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं.''
जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी ने दायर याचिका में कहा, "सर्वे टीम या किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं आया है. लेकिन अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें चल रही हैं. इसलिए अदालत से मांग की जाती है कि भ्रामक समाचारों को प्रसारित होने से रोकने का आदेश पारित किया जाए. बेबुनियाद खबरों का प्रसारण नहीं रोकने पर रविवार को मुस्लिम पक्ष ने जारी सर्वे के बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी. अंजुमन इंतजमिया कमेटी ने आरोप लगाया था कि सर्वे के दौरान शनिवार को कुछ मीडिया समूह की तरफ से मस्जिद में मूर्ति, त्रिशूल और कलश पाए जाने की झूठी खबरें प्रसारित करने पर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं."
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