Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (AIM) समिति ने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर किया है. जिसमें मीडिया को मस्जिद के चल रहे वैज्ञानिक सर्वे से संबंधित 'झूठी और गलत खबरें प्रकाशित करने और प्रसारित करने' से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपनी याचिका में समिति ने आरोप लगाया, मीडिया मस्जिद के उन हिस्सों से संबंधित 'झूठी खबरें' प्रसारित कर रहा है जिनका सर्वे किया जाना बाकी है. याचिका में कहा, "यह कवायद अदालत के आदेश पर हो रही है और ASI के किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है."


दायर याचिका में कहा, "लेकिन सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्ञानवापी मस्जिद के उन हिस्सों के बारे में मनमाने तरीके से झूठी खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर रहे थे. जहां अभी तक सर्वे नहीं किया गया था."


इस याचिका में कहा गया है कि 'शांति बनाए रखने और जनता के दिमाग पर बुरे प्रभाव से बचने के लिए सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सर्वे के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित करने और प्रसारित करने से रोकना आवश्यक है."


आपको बता दें कि कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी गई थी.


 मुस्लिम पक्ष ने कहा, "यह अतीत के घावों को फिर से खोल देगा." रविवार को मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि 'अफवाहें' फैलाई जा रही हैं कि सर्वेक्षण के दौरान एक हिंदू मूर्ति और एक त्रिशूल मिला है. उन्होंने प्रशासन से ऐसी 'अफवाहों' पर रोक लगाने की मांग की थी.


लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए  www.zeesalaam.in पर क्लिक करें. 


Zee Salaam