Maulana Tauqeer Raza: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में हुए बरेली दंगों के मामले में 27 मार्च तक राहत दी है. मौलाना तौकीर रजा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बरेली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.


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तौकीर रजा को राहत
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर कानून के हिसाब से फैसला लेने की हिदायत दी है. हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया है. कोर्ट ने कहा है कि तौकीर रजा को 27 मार्च से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होगा. अदालत ने तौकीर रजा को छूट दी कि वह ट्रायल कोर्ट से जमानत ले सकते हैं.


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दो बार जारी हुआ वारंट
ट्रायल कोर्ट ने साल 2010 में हुए बरेली दंगे के लिए मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है. तौकीर रजा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट बरैली ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद से मौलाना फरार चल रहे थे. मौलाना तौकीर रजा ने ट्रायल कोर्ट के गैर जमानती वारंट आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. रजा के खिलाफ कोर्ट ने दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.


तौकीर रजा को गिरफ्तार
बरेली के SSP सुशील चंद्रभान को अदालत ने आदेश दिया कि वह तौकीर रजा को गिरफ्तार करें और अदालत में पेश करें. इससे पहले रजा को तलाश करने के लिए पुलिस ने 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली.


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