Sambhal: बिना नक्शा के घर बनाना जियाउर्रहमान बर्क को पड़ा महंगा, 16 जनवरी तक करना होगा ये काम; वरना...
Sambhal News: संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है.
Sambhal News: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सांसद को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा. एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है. जिसमें वह अपना पक्ष रखेंगे. पहले उनके पास 27 दिसम्बर तक का समय था. इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई. जिसके बाद दोबारा उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है.
एसडीएम ने क्या कहा?
एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तारीख में जवाब नहीं देते हैं, तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा. प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं.
सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी. इसके बाद, बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
उधर संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट कोर्ट ने पुलिस की जांच में सहयोग की नसीहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल, संभल हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई थी. इस हिंसा की वजह से संभल में पिछले दो महीनों से भारी तनाव है. इसी कड़ी में रोजाना नए-नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं, जिससे संभल में माहौल और भी खराब होने की संभावना है.