Jai Shri Ram: खिलाड़ी से जबरन लगवाया गया `जय श्री राम` का नारा; कपड़े उतरवाकर पिटाई!
Player was forced to chant Jai Shri Ram: यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का है, राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे एक खिलाड़ी के परिवार ने इलजाम लगाया है कि उसके बीटा गुलफाम को निर्वस्त्र कर `जय श्री राम` का नारा लगाने को मजबूर किया गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में 'जय श्री राम' का नारा नहीं लगाने पर एक मुस्लिम खिलाड़ी को मुबैयना तौर पर निर्वस्त्र कर पीटा गया. सोमवार को नौजवान के घर वालों ने इलज़ाम लगाया है कि पहले उसे 'जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया गया, और तब उसने ऐसा करने से मना किया तो उसके साथी मारपीट की गई. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि मुलज्मीन ने उसके कपड़े उतरवा कर 'जय श्री राम' का नारा लगाने को मजबूर किया. पुलिस ने कहा है कि पहली नज़र में यह दुश्मनी का मामला लग रहा है. पीड़ित नौजवान राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है.
क्या हुआ था खिलाड़ी के साथ
पुलिस के मुताबिक, ये वारदात शनिवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित के पिता आफताब ने बताया कि मेरठ के पल्लवपुरम के सोफीपुर गांव का निवासी गुलफाम मंगल पांडे नगर में एक निजी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने के बाद घर लौट रहा था. आफताब का इलज़ाम है कि रास्ते में गुलफाम को मोटरसाइकिल पर तीन नौजवानों ने पकड़ लिया और उसे जबरन विक्टोरिया पार्क ले गया, जहां उन्होंने उसकी पिटाई की. उसके कपड़े उतरवा दिए और उसे 'जय श्री राम' का नारा लगाने को मजबूर किया. उन लड़कों ने गुलफाम का मोबाइल फोन भी छीन लिया. पीड़ित के परिवार ने यह भी दावा किया है कि पिटाई और निर्वस्त्र करने के बाद गुलफाम बेहोश हो गया. हादसे के बाद गुलफाम का फिलहाल मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मामले में क्या कह रही है पुलिस ?
हालांकि, इस मामले में पुलिस ने गुलफाम को निर्वस्त्र करने और नारे लगाने के इल्जामों से इनकार किया है. सिविल लाइन्स के एसएचओ महावीर सिंह ने कहा, "एफआईआर में पीड़ित को 'जय श्री राम' का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का कोई ज़िक्र नहीं है. पहली नज़र में यह मामला इन नौजवानों के बीच आपसी दुश्मनी का लग रहा है." सर्किल ऑफिसर, सिविल लाइन्स, अभिषेक तिवारी ने बताया कि आफताब की शिकायत की बुनियाद पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 324 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ सिंह ने कहा कि मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.