Amanatullah Khan Bail Petition: आम आदमी पार्टी के विधयाक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने विधायक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. 


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गिरफ्तारी की है अशंका
 वहीं, ED ने इस मामले में मुदकमा दर्ज किया था. जिसके बाद विधायक अमानुतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी की अशंका जाहिर करते हुए अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, फिलहाल कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है. 


दोनों की दलील सुनने के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित
आप विधायक पर इल्जाम है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की भर्ती और जायदाद को पट्टे पर देने में जमकर वित्तीय भष्ट्राचार हुआ है. जस्टिस राकेश सयाल ने एप्लीकेशन पर अमानुतुल्लाह खान और ED के वकील की दलीलें सुनने के बाद 24 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था.


ED ने विधायक के साथ इन लोगों को बनाया था मुल्जिम
कोर्ट ने ED ने बहस के दौरान विधायक की याचिका का विरोध किया था, इसके साथ दावा किया था कि अगर गिरफ्तारी के पहले जमानत दी गई, तो वह चल रही जांच में सहयोग नहीं करेंगे. हाल में ही ED ने दायर आरोप पत्र में विधायक को मुल्जिम के रूप में नामित किया था. ईडी ने अपनी शिकायत पत्र में 5 और लोगों को नामित किया है. अपनी शिकायत विधायक के तीन संदिग्ध सहयोगी दाउद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर का भी नाम शामिल है.