Sanjauli Mosque: इसलिए रोक दिया गया संजौली मस्जिद का हिस्सा गिराने का काम; आज कोर्ट में सुनवाई
Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद आयुक्त अदालत ने आदेश दिया था कि संजौली मस्जिद के तीन फ्लोर 2, 3 और 4 तोड़े जाएं. लेकिन मस्जिद कमेटी ने सर्दी, फंड की कमी और मजदूर ने मिलने का हवाला देकर मस्जिद को तोड़ने का काम रोक दिया है. इस मामले पर आज सुनवाई होगी.
Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद मामले में आज आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले अक्टूबर में नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फैसला सुनाया था कि संजौली मस्जिद के तीन गैर कानूनी फ्लोर तोड़े जाएं. यह काम 21 तक पूरा होना था. इसके बाद मस्जिद के 2, 3 और 4 फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया था. आज अदालत में इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी थी. लेकिन मस्जिद के तीनों फ्लोर तोड़ने का काम रोक दिया गया. मस्जिद कमेटी इसे तोड़ने के लिए और वक्त की मांग करने वाली है.
इसलिए मस्जिद तोड़ने का काम बंद हुआ
मस्जिद कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के काम को बंद करने के पीछे हवाला हवाला दिया है कि सर्दी की वजह से मस्जिद के फ्लोर को तोड़ने का काम रोक दिया गया है. मस्जिद कमेटी ने काम रोकने के पीछे पैसा नहीं होने और मजदूर की कमी का हवाला दिया है. इसलिए मस्जिद कमेटी ने अदालत से और ज्यादा वक्त की मांग की है.
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21 दिसंबर तक गिराए जाने थे फ्लोर
इसस पहले अक्टूबर में हुई सुनवाई में आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद के तीन गैर कानूनी फ्लोर को गिराने का हुक्म दिया था. 21 दिसंबर तक मस्जिद के फ्लोर को गिराने का आदेश दे दिया गया था. लेकिन मस्जिद कमेटी ने पैसा और मजदूर की कमी का हवाला देकर काम रोक दिया. फिलहाल सर्दी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए काम रोकने की बात कही जा रही है. हालांकि मस्जिद कमेटी ने 3 मंजिलों में से दो मंजिलों की दीवारें गिरा दी हैं. आज अदालत में इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी.
मस्जिद कमेटी का तर्क
आज मस्जिद कमेटी गैर कानूनी हिस्से को तोड़ने के लिए ज्यादा वक्त की मांग करने जा रही है. मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि "आयुक्त अदाल के आदेश के मुताबिक ही गैर कानूनी निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया गया था. आजकल सर्दी की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे हैं. जो काम कर रहे थे, वह अपने गांव वापस जा चुके हैं. ऐसे में अब यह काम मार्च के बाद ही शुरू किया जाएगा. इस बारे में आयुक्त अदालत से भी वक्त मांगा जाएगा."