Sanjauli Mosque: संजौली मस्जिद को लेकर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है. पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब दर्ज किया था. जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
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Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. इस मामले में पहले सुनवाई पूरी हो चुकी है और वक्फ बोर्ड के जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था. दरअसल, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. दलील है कि मोहम्मद लतीफ नाम का एक शख्स जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी थी वह इसके लिए अधिकृत नहीं है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ को लेकर वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा था. इस दौरान बोर्ड ने कोर्ट के सामने 2006 के दस्तावेज पेश किए गए थे. जिसमें उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी. बता दें, 5 अक्टूबर को MC ने मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया. मस्जिद की छत को गिराने का काम पूरा हो गया है, और अब दीवारों को तोड़ा जाना है. यह पूरा काम कमेटी अपने खर्च पर कर रही है.
शिमला MC में यह मामला 2010 से चल रहा है. 21 अक्टूबर को इस मामले में स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मामले को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की. जिसपर हिमाचल हाई कोर्ट ने MC आयुक्त को इस मामले को 8 हफ्तों के अंदर निपटाने के आदेश दिए. आदेश के मुताबिक, आयुक्त को 20 दिसंबर तक इस केस को निपटाना है.
संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने शिमला में खूब प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था. यह प्रदर्शन शिमला के दूसरे हिस्सों जैसे सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में भी हुआ था. लोगों का कहना था कि यह मस्जिद अवैध तौर पर बनाई गई है और इसे तोड़ा जाना चाहिए. 12 सितंबर को संजौली कमेटी ने नगर निगम के साथ मिलकर खुद ऊपरी मंजिल को हटाने की बात की थी.