Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा, "उसके सामने शाही ईदगाह पक्ष की वह याचिका है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है. वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है."


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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तरह मथुरा के शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने SC में याचिका दायर की थी. दरअसल, 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह में सर्वे की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कहा?


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जानकारी देते हुए कहा था, "एडवोकेट की तरफ से सर्वे को मंजूरी मिल गई है. अगली सुनवाई 18 दिसंबर को की जाएगी. इस सुनवाई में सर्वे कौन करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी जैसी शर्तों पर फैसला सनाएगा."


उन्होंने PTI से बात करते हुए बताया,  "इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह परिसर में एक कमल की आकृति का पिलर और उस शेषनाग की तस्वीर है, जिसने जन्म की रात भगवान श्रीकृष्ण की रक्षा की थी. खंभे के नीचे हिंदू मजहबी प्रतीक भी हैं."


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आयोग का किया गठन


इलाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिए थे. याचिकाकर्ताओं ने गुजारिश की है कि निर्धारित वक्त सीमा के भीतर सर्वे किया जाए और इसकी रिपोर्ट सौंपन के निर्देश के साथ ही एक आयोग का गठन किया है. 


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