UP Love Jihad law: योगी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने जा रही है, जिसमें कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं जो बेहद सख्त हैं. लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार गंभीर हो गई है. यह कानून आज ही विधानसभा में पारित किया जा सकता है. इस कानून को लेकर मौलाना और नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है. इस बीच नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है.


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मौलाना नए कानून का किया विरोध
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "योगी सरकार के जरिए लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है. इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं. जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं. उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्हीं धाराओं में पुलिस के जरिए एफआईआर लिखी जाए."


सजा होगी दोगुनी
गौरतलब है कि इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं. यूपी की योगी सरकार ने अब 'लव जिहाद' पर और सख्ती करने का फैसला किया है. इस तरह के अपराध पर अब उम्रकैद की सजा होगी. इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया.


साल 2021 में हुआ था पारित
इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई. लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है. दरअसल, लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश आज सदन में पेश किया गया है. इसे कल यानी की 30 जुलाई को सदन में पास कराया जा सकता है.