Iraq Homosexuality Law: इराकी पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया है, जिसमें समलैंगिक रिश्तों ( Gay Relationships ) को क्राइम घोषित किया गया है और समलैंगिक लोगों के खिलाफ सख्त सजा का प्रोविजन किया गया है. वहीं, इस कानून के खिलाफ वकालत करने वाले लोगों ने निंदा की है. उन्होंने इस कानून को समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (LGBT) कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव के रूप में बताया है.


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बता दें कि विधायिका ने शनिवार को 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून ( Anti-Prostitution Law ) में अमेंडमेंट के लिए वोटिंग किया, इस कानून में समलैंगिकों के लिए 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रोविजन है. यह कानून इराक में "किसी भी तरह से" वेश्यावृत्ति और समलैंगिक रिश्तों को बढ़ावा देने पर बैन लगाता है.


इराकी स्वतंत्र पोर्टल अलसुमारिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रारंभिक मसौदे में समलैंगिक रिश्तों के लिए मौत की सजा का प्रपोजल किया गया था. इराकी संसद के एक्टिंग चीफ मोहसिन अल-मंडलवी ने बिल का बचाव किया. उन्होंने एक बयान में कहा, "यह समाज की मूल्य संरचना को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जरूरी कदम है और हमारे बच्चों को नैतिक पतन और होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना सर्वोच्च हित है."


हालांकि, इस कानून पर गुस्सा और निंदा शुरू हो गई. राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक इराकी रिसर्चर रज़ सलाई ने कहा, "आज (शनिवार) इराक के लिए कानून में बिल्कुल भयावह विकास हुआ है, क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव को संहिताबद्ध करता है."


इराक के सहयोगी अमेरिका ने कहा कि वह इराक की इस कदम से "काफी चिंतित" है. अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने सोशळ मीडिया हैंडल "एक्स" पर एक पोस्ट में कहा, "यह संशोधन इराकी समाज में सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों के लिए खतरा है और इराक की अपनी इकॉनमी में डायवर्सिटी लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करता है." 


उल्लेखनीय है कि इससे पहले इराक में होमोसेक्सुअलिटी को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना गया था. लेकिन इराक के कई धार्मिक संगठनों द्वारा इस पर कनून बनाने की मांग की जा रही थी.