पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तोशाखाना मामले में 11 दिन की रिमांड को दी मंजूरी
Toshakhana Case Update: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी की मश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने गुरुवार को तोशाखान में मामले में रिमांड को मंजूरी दे दी है.
Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी की 11 दिनों की रिमांड को मंजूरी दे दी है.
तोशाखाना मामले में 10 दिनों की रिमांड के बाद दोनों पति-पत्नी को गुरुवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल ( सेंट्रल जेल रावलपिंडी ) में बनी अस्थायी अदालत में पेश किया गया था. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, एनएबी के डिप्टी डाइरेक्टर मोहसिन हारून प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी के साथ अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्होंने जस्टिस से इमरान खान और बुशरा बीबी की 14 दिनों की रिमांड देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने 11 दिनों की फिजिकल रिमांड को मंजूरी दे दी लेकिन सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए टाल दी.
द न्यूज इंटरनेशनल ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि 6 अगस्त को असिसटेंट डाइरेक्टर उमर वसीम की अगुआई में एक NAB टीम ने जेल में तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी से पूछताछ की. इस दौरान एनएबी अधिकारियों की दो टीमें पीटीआई संस्थापक और उनकी पत्नी के खिलाफ नए संदर्भ की जांच करते हुए छह घंटे तक जेल में रही.
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पूर्व और उनकी पत्नी को 7 साल की क्यों हुई थी सजा?
बता दें, इमरान खान और उनकी पत्नी को 13 जुलाई को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में बरी होने के बाद तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले फरवरी 2024 में दंपति को सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी और पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.
पूर्व के पीएम के वकील कोर्ट में नहीं हुए पेश
वहीं, तोशखाना मामले में 14 जुलाई को अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आठ दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इस बीच, जस्टिस नासिर जावेद राणा की बेंच ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मामले की सुनवाई की. हालांकि, जस्टिस ने यह सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील कार्रवाई के लिए अदालत नहीं पहुंचे