Pakistan News: इलेक्शन लड़ने के लिए Ex. पीएम इमरान खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें अदालत ने क्या कहा?
Pakistan News: इलेक्शन ऑफिसर ने 30 दिसंबर को खान और पार्टी के कई दूसरे लीडरों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था. 71 साल के पूर्व पीएम खान ने जस्टिस के सामने दलील दी थी कि तोशाखाना मामले की कन्विक्शन संविधान के तहत ‘गैर ईमानदार और सही नहीं’ है.
Pakistan News: पाकिस्तान की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनाव लड़ने के लिए बुधवार को अदालत से कोई राहत नहीं मिली. लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने पंजाब प्रांत में दो नेशनल असेंबली इलाकों के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के फाउंडर के नोमिनेशन पेपरों को खारिज करने वाले इलेक्शन ऑफिसरों (आरओ) के फैसले को बरकरार रखा.
बता दें कि पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को होने हैं. इस मामले में जस्टिस तारिक नदीम और अबुल अजीज ने क्रमशः लाहौर की एनए-122 और मियांवाली एनए-89 सीटों पर फैसले का ऐलान किया. खान ने साल 2018 के इलेक्शन में दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थीं.
कोर्ट ने बताया
कोर्ट के एक अफसर ने बताया, “दोनों जज ने इलेक्शन ऑफिसर के फैसले के खिलाफ खान की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें (खान) तोशाखाना के मामले में मुजरिम ठहराया गया है. उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उन्हें मामले से बरी नहीं किया गया है, ऐसे में वह 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ने के पात्र नहीं हैं.”
पूर्व पीएम ने दी ये दलील
इलेक्शन ऑफिसर ने 30 दिसंबर को खान और पार्टी के कई दूसरे लीडरों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था. 71 साल के पूर्व पीएम खान ने जस्टिस के सामने दलील दी थी कि तोशाखाना मामले की कन्विक्शन संविधान के तहत ‘गैर ईमानदार और सही नहीं’ होने की वजह से उनकी अयोग्यता से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उनके नोमिनेशन पेपर को खारिज नहीं किया जा सकता है.
वकील ने कहा?
खान इस फैसले को लेकर ऊपरी अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे. उनके द्वारा इस मामले में चुनौती देने की पूरी संभावना है. PTI चीफ के एडवोकेट गौहर खान ने कहा कि पूर्व पीएम खान और दूसरे पीटीआई लीडरों को इलेक्शन लड़ने से रोकना अधिकार का दुरुपयोग है. उन्होंने कहा, “चाहे कुछ भी हो हम चुनाव लड़ेंगे.”