नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस मामले में फैसला दिया है. उन्होंने खान की जमानत पर सुनवाई मंगलवार के लिए मुकर्रर की है. इससे पहले, 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत में पूछताछ की अवधि पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी.

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छापेमारी में 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे 
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के घर और सहयोगियों के यहां छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया था. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी. बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और साथ ही आईपीसी की धारा 409 को मामले में जोड़ा गया है. 

गलत तरीके से 32 लोगों की भर्ती का आरोप 
खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती करने का इल्जाम है. प्राथमिकी के मुताबिक, बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ स्पष्ट बयान देते हुए ज्ञापन जारी किया था. इल्जाम है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर भी दिया था.

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