चंडीगढ़: देशभर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली के बाद पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Punjab Night Curfew) का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कोविड 19 की समीक्षा बैठक के दौरान नाइट कर्फ्यू और स्कूलों की छुट्टियों के अलावा कई अहम फैसले लिए गए हैं. 


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1. 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश
2. नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे रहेगा.
3. स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
4. सियासी पार्टियों की रैलियों पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
5 सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी
6. शादियों और अंतिम संस्कारों पर जारी किए गए नए दिशानिर्देश
7. इनडोर में 50 और 100 लोग आउटडोर पर जमा हो सकते हैं.
8. लोगों से सरकारी दफ्तरों में आने की अपील तभी करें जब उन्हें सख्त जरूरत हो
9 सिनेमा हॉल में 50 फीसदी की सीमा 30 अप्रैल तक जारी रहेगी.


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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में 85 फीसद मामले यूके वैरिएंट के थे जो फिक्र का विषय था. इसलिए उनके पास नियमों को और सख्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.


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