अजमेर: राजस्थान हुकूमत ने आदेश जारी किया है कि 28 जून 2021 से सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक तमाम मज़हबी मकामात के साथ दरगाह अजमेर शरीफ को भी सभी भक्तों और जायरीन खोलने की इजाज़त दी जा रही है. 


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दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दीनशी हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने ट्वीट कर बताया कि रियासती हुकूमत ने 28 जून से दरगाह शरीफ को आम जायरीन के लिए खोलने की इजाज़त दे दी. 



इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन
हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक, 28 जून से खुलने जा रही इस दरगाह में आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing और मास्क (Mask) पहनने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और यहां जायरीन सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे आ सकते हैं.


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गौरतलब है कि इससे पहले 16 अप्रैल से कोरोना इंफेक्शन के मद्देनज़र  ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को जायरीन के लिए बंद कर दिया गया था. 16 अप्रैल से लागू होने वाली गाइडलाइन के मुताबिक, राजस्थान में सभी धार्मिक स्थलों पर आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी गई थी.


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