नई दिल्लीः आम्रपाली समूह के परेशान हाल घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर है. कोर्ट को शुक्रवार को बताया गया है कि घर खरीदारों को अगले दो से तीन महीनों में 11,858 फ्लैट सौंपे जा सकते हैं, जिनमें से 5,428 फ्लैट का कब्जा अक्टूबर तक दिया जा सकता है. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की बेंच को अदालत के रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि ने सूचित किया है कि एनबीसीसी द्वारा पूरे किए गए 5,428 फ्लैट को त्योहारी सीजन में अगले महीने बिजली और पानी कनेक्शन के साथ घर खरीदारों को सौंप दिया जाएगा.

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बकाया भुगतान नहीं करने वाले के घर होंगे नीलाम 
बेंच ने वेंकटरमणि से कहा कि यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि प्रस्तावित 38,000 से ज्यादा फ्लैट में से 11,000 से ज्यादा फ्लैट को खरीदारों को सौंपा जा रहा है. उनसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फ्लैट को पूरे भुगतान के बाद ही उसके खरीदारों को सौंपे जाए. वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को आश्वासन दिया कि इन सभी पूर्ण फ्लैट को घर खरीदारों से पूरा भुगतान लेने के बाद ही सौंपा जाएगा. वेंकटरमणि ने कहा कि 3,014 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित रकम से उन्हें अब तक 22,701 घर खरीदारों से 1,275 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, और बाकी रकम 7939 घर खरीदारों से अभी ली जानी है, जिन्हें इस संबंध में ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है और भुगतान योजना के मुताबिक, यह रकम अक्टूबर 2024 तक देने को कहा गया है.


कंपनी के निदेशक की जमानत अवधि बढ़ी 
घर खरीदारों की तरफ से पेश वकील एमएल लाहोटी ने पीठ को बताया कि 1970 ‘डिफॉल्टर’ खरीदार हैं, जिन्होंने नोटिस के बावजूद अपना बकाया रकम नहीं चुकाया है, और ऐसे खरीदारों के फ्लैट को नीलामी के जरिए बेचे जाने की जरूरत है. बेंच ने आम्रपाली समूह के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा को दी गई राहत की अवधि भी उस वक्त बढ़ा दी है.  केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह मेडिकल आधार पर शर्मा की जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रही हैं. पीठ ने आम्रपाली के पूर्व निदेशक शिव प्रिया की दी गई राहत भी 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है और दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी है. प्रिया लीवर की समस्या से जूझ रही अपनी बेटी के इलाज के लिए जमानत पर बाहर हैं.


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