Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे. बता दें, बीते रोज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके जरिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था. अब एक दिन बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. लोकसभा चुनाव में केवल एक हफ्ता रह गया है और वह कोई रैली आदि भी नहीं कर पाए हैं. उनके वकील इस केस को आज  10.30 am बजे मेंशन करेंगे.


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मंगलवार को सुनवाई के दौरान, ईडी के जरिए उपलब्ध कराई गई सामग्री के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि AAP सुप्रीमो ने "दूसरों के साथ साजिश रची" और "अपराध की आय का इस्तेमाल करने में वह सक्रिय रूप से शामिल थे".


इसमें यह भी कहा गया कि केजरीवाल अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और रिश्वत की मांग में व्यक्तिगत क्षमता से शामिल थे और आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उन्होंने घोटाले से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया. फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की 'रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता' क्योंकि उनकी 'गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है.'


दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि वह फैसले से सहमत नहीं है. बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.


14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद वह फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसके अलावा बुधवार को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा अपने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली एक दूसरी याचिका पर अपना आदेश सुनाने के लिए तैयार है।