मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aaryan Khan) ड्रग्स केस में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में दफ्तर में हाज़िर हुए. आर्यन के लिए इस मामले में एनसीबी के सामने हर सप्ताह पेश होना जरूरी है. आज वह पहली बार एनसीबी दफ्तर में पेश हुए.


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मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मंजूर किए जाने के बाद आर्यन को 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था. 


जराए के मुताबिक, आर्यन आज दोपहर करीब सवा 12 बजे दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित एनसीबी कार्यालय पहुंचे. आर्यन (23) को मुंबई तट के पास क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. वह आठ अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद थे. आर्यन के खिलाफ मादक ड्रग्स रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री और साजिश के मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत दी थी. हाई कोर्ट ने पिछलो शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया. इस आदेश में आर्यन और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं.


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अदालत ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और मर्चेंट और धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही की एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाए. अदालत द्वारा तय शर्तों के मुताबिक तीनों को खास एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे स्पेशल अदालत से इजाज़त लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजसे से अपराह्न दो बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा.


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