Lakhimpur Kheri Violence: गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को HC से मिली जमानत, जानिए कब हो सकती है रिहाई
Lakhimpur Kheri Violence: तीन अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) मुख्य आरोपी हैं
लखनऊ: लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामलें में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत (Bail) मिल गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा कल यानी 11 फरवरी तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
दरअसल, तीन अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वह मुख्य आरोपी हैं. इस घटना में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हुई थी.
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आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है
काबिले ज़िक्र है कि लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी (SIT) ने पिछले महीने 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. चार्जशीट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बताया गया था. चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी था. बता दें कि वीरेंद्र शुक्ला, लखीमपुर के पलिया का ब्लॉक प्रमुख है.
गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को जमानत देने के मामली की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी. आज कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है. बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष को कल जेल से रिहाई मिल सकती है.
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