Delhi- NCR में गैर-ज़रूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी, चारपहिया वाहनों पर भी लगाया बैन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर वायु गुणवत्ता के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को एक आदेश ज़ारी किया है जिसमें दिल्ली-एनसीआर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चालित चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही, गैर जरूरी निर्माण कार्यों और पत्थर तोड़ने पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है.सीएक्यूएम ने कहा कि हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध सहित मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में अचानक वृद्धि पैदा करने का प्रमुख कारण बन सकती हैं. शुक्रवार सुबह से लगातार दिल्ली का समग्र एक्यूआई बढ़ रहा है. दिल्ली का एक्यूआई शक्रवार सुबह 10 बजे 397 और शाम चार बजे 409 था.
इस प्रतिबंध के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, अंतरराज्यीय बस अड्डों, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषणों, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसे परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.इतना ही नही तृतीय चरण के जीआरएपी के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चालित चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
आपको बता दें जीआरएपी केंद्र की एक वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है. जीआरएपी के तहत कार्रवाई को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम चरण - ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), द्वितीय चरण - ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400), तृतीय चरण- ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और चतुर्थ चरण- ‘अति गंभीर’ (एक्यूआई 450 से अधिक) शामिल हैं.
इस प्रतिबंध के पैरोल को मिलते हुए, लोगों से अपील की गई है कि वह निर्माण कार्यों को अपने घरों में रखें और उन्हें बंद करें, ताकि शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके.