ठाणेः ट्रेन में सफर करते हुए स्लीपर क्लास के बाॅगी के शौचालय में बंगाली बाबा या मस्तान फकीक के पोस्टर आपने जरूर देखे होंगे. मुकदमे में जीत, प्रेमिका से शादी, सौतन से छुटकारा, गड़ा हुआ खजाना या नौकरी में सफलता का दावा और काम न होने पर पैसे वापसी की गांरटी किसी को भी एक बार बाबा को आजमा लेने के लिए मजबूर कर सकता है. हालात से हारी हुई एक ऐसी ही औरत ने ट्रेन के शौचालय से मिले नंबर पर बाबा को फोन कर दिया. वह अपने आशिक से शादी करना चाहती थी. बाबा ने उसे शादी का वादा कर लगभग पांच लाख रुपये ऐंठ लिए लेकिन लड़की की शादी नहीं हो सकी न ही उसके बाबा ने पैसे वापस किए. आखिर में लड़की ने बाबा के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें बाद पुलिस ने नाम निहाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ट्रेन से नंबर लेकर औरत ने किया था बाबा को फोन 
अपराध शाखा के एक अफसर ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 33 साल के एक स्वयंभू तांत्रिक को 26 साल की लड़की से 4.57 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. खारघर में रहने वाली पीड़िता ने इस साल फरवरी में उपनगरीय ट्रेनों के डिब्बों में पोस्टर देखने के बाद मुल्जिम बाबा करीम खान बंगाली से संपर्क किया जिसने बाद में अपना परिचय वसीम खान उर्फ बाबा कबीर खान बंगाली के तौर पर दिया. उन्होंने बताया कि औरत के आशिक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और वह उससे अलग होने के बाद से अवसाद में थी.


पैसे मांगने पर औरत को सड़क दुर्घटना में मारने की दी धमकी 
अफसर के मुताबिक, “उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले मुल्जिम ने औरत से फोन पर कहा कि वह कोई काला जादू करेगा जिससे उसका आशिक फिर से उसके पास आ जाएगा और उससे शादी कर लेगा. उसने यह भी वादा किया कि वह उस शख्स के लिए आने वाले शादी के रिश्तों को भी अपने प्रभाव से खराब कर देगा और इसके लिए उसने मेरठ दरगाह में तांत्रिक क्रिया के लिए 4.57 लाख रुपये की मांग की. औरत ने दावा किया कि उसने किस्तों में तांत्रिक को मांगी गई रकम दे दी, लेकिन कोई मुसबत नजीता नहीं मिला. अफसर ने कहा कि जब औरत ने उससे अपने पैसे वापस मांगे और पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी, तो मुल्जिम ने उसे ऐसा करने को लेकर चेताया और कहा कि वह काला जादू का इस्तेमाल करेगा जिससे सड़क दुर्घटना में उस औरत की मौत हो जाएगी.


मुल्जिम को भेजा जेल 
पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र मानव बलि, अन्य अमानवीय, बुराई, अघोरी प्रथाओं, काला जादू रोकथाम और उन्मूलन कानून 2013 के मुखतलिफ दफाओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को रविवार को ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित गोविंद नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया गया है. 


Zee Salaam Live Tv