Gurugram News: नूंह और गुरुग्राम में हुए सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 15 अगस्त को गिरफ्तार किए गए गोरक्षक राज कुमार उर्फ ​​बिट्टू बजरंगी को बुधवार को एक सेशन जज ने जमानत दे दी है. फिलहाल गुरुवार तक गुरुवार तक बिट्टू बजरंगी जेल में ही रहेगा. 


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बिट्टू बजरंगी के वकील पराशर ने कहा कि उनके मुवक्किल के गुरुवार शाम तक जेल से बाहर आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा , "हम लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं".  


अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज संदीप कुमार दुग्गल ने उनके वकील और बिट्टू बजरंगी की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील एलएन पराशर को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. पराशर ने कहा कि हुक्म जज ने मौखिक रूप से सुनाया था. और लिखित हुक्म जारी किया जाना बाकी था.


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इस आरोप में हुआ था गिरफ्तार 
ज्ञात हो कि हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग दल से जुड़े 45 साल के प्रभारी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने सादे कपड़े में फरीदाबाद में पीछा कर के पकड़ा था. पुलिस ने उसे यात्रा से एक दिन पहले एक उत्तेजक वीडियो जारी करने और कथित तौर पर हथियार लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया था.


 हिंसा में 6 लोगों ने गंवाई है जान
 31 जुलाई को गुरुग्राम से लगभग 50 किमी दूर नूंह जिले के नलहर गांव में यात्रा के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ जिसके बाद तनाव बढ़ गया. इस हिंसा में इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी. 


पराशर ने कहा, “हमने अदालत के समक्ष कहा कि कुमार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया था. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के एक पखवाड़े बाद 15 अगस्त को उनके खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थी. जो इंगित करती है कि नूंह पुलिस ने उन पर मामला दर्ज करना बाद में सोचा था”.