Sonbhadra News: UP के सोनभद्र जिले के एक स्थानीय MP/MLA कोर्ट ने 12 दिसंबर को BJP विधायक रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज यानी 15 दिसंबर को MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. दोषी विधायक को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख का भी जुर्माना भी लगाया है. BJP MLA पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. 


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विशेष लोक अभियोजक (POCSO) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा था, MP/MLA कोर्ट के एडिशनल जिला जज एहसान उल्लाह खान ने बीजेपी विधायक को 2014 के नाबालिग रेप मामले में दोषी पाया है. उन्होंने बताया, "कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय करते हुए बीजेपी MLA को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गोंड यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा इलाके से विधायक हैं."


पिछले 9 साल से चल रही थी सुनवाई


साल 2014 में नवंबर के महीने में म्योरपुर थाना इलाके के एक गांव से मौजूदा विधायक रामदुलार गोड़ की बीवी ग्राम प्रधान चुनी गई थी. प्रधानी के इलेक्शन के कुछ वक्त बाद रामदुलार गोंड पर एक नाबालिग किशोरी केसाथ रेप का इल्जाम लगा था. इसको लेकर नाबालिग लड़की के परिवार ने म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पिछले 9 साल से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. 


पीड़िता के परिवार को धमकाया


पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद से ही भाजपा विधायक रामदुलार गोंड उसे धमकी दिया करता था, लेकिन वह विधायक के धमकी से नहीं डरा और MP/MLA कोर्ट में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखा. पीड़िता के भाई ने कहा, "आज यानी 15 दिसंबर को इतने साल बाद कोर्ट से फैसला आया और आज मेरी बहन को न्याय मिला है."


भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज


पीड़िता के भाई की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने BJP विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गोंड उस वक्त विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. उनके विधायक चुने जाने के बाद फाइलें एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई.


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