अक्षय कुमार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा; लगा ये गंभीर इल्जाम !
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान अक्षय कुमार मिश्रा पर अपने ही सहायक कमांडेंट को मारने का आरोप है. वह अपने अधिकारी से इसलिए नाराज था, क्योंकि उसको वह छुट्टी नहीं दे रहा था.
कोलकाताः एक लोअर कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान अक्षय कुमार मिश्रा को इतवार को 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है. शनिवार की शाम मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में भारतीय संग्रहालय परिसर में अंधाधुंध गोलीबारी का उनपर आरोप है. मिश्रा हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे.
ओडिशा निवासी अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में सीआईएसएफ के एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रंजीत सरोंगी की मौत हो गई थी, और सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट सुबित घोष गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.
मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी की सजा), धारा 307 ( खुदकुशी के प्रयास के लिए सजा), धारा 302 (हत्या) और धारा 27 (हथियार का इस्तेमाल), अधिनियम, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें 21 अगस्त को उसी कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा.
शनिवार की देर शाम पुलिस ने अक्षय कुमार को भारतीय संग्रहालय परिसर के अंदर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यू मार्केट पुलिस थाने ले जाया गया, जहां रात भर कोलकाता पुलिस के सीनियर अफसरों ने उनसे पूछताछ की थी.
पूछताछ के दौरान, मिश्रा ने बताया था कि उनका मुख्य निशाना सहायक कमांडेंट, सुबित घोष था, क्योंकि उन्हें पिछले ढाई महीने से छुट्टी देने से इंकार किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि ओडिशा में उनके पैतृक गांव में उनके पिता के निधन की खबर के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी.
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