Delhi Waqf Board: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बोर्ड के कर्मचारियों का बक़ाया वेतन का दो सप्ताह में भुगतान कर दें. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों को हिदायात दी हैं कि वे बोर्ड के कर्मचारियों के छह महीने से लंबित वेतन का दो सप्ताह के अंदर भुगतान करें. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड कर्मचारी संघ की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर वह 18 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान प्रतिकूल आदेश पारित कर सकता है.


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कर्मचारी संघ और बोर्ड के एक वर्कर ने इस साल की शुरुआत में अदालत का रुख़ किया था और दावा किया था कि पिछले साल अक्टूबर से उन्हें सैलरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट के दौर से गुज़रना पड़ रहा है. जस्टिस ज्योति सिंह द्वारा 27 मार्च को पारित आदेश में कहा गया, कि प्रतिवादियों (दिल्ली वक्फ बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त सह राजस्व सचिव) को निर्देश दिया जाता है कि वे यक़ीनी करें कि आज से दो हफ्ते के भीतर भुगतान किया जाए. ऐसा नहीं होने पर अदालत अगली सुनवाई में प्रतिकूल आदेश पारित करने को मजबूर होगी.



बता दें कि वक़्फ़ बोर्ड के कर्मचारी पिछले 6 महीने से सैलरी से महरूम हैं. मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन लगातार मासिक वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं. इस पूरे मामले पर कई बार अपनी बात रख चुके हैं. 6 महीने से सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश सैलरी का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं जो उन तमाम कर्मचारियों के लिए राहत की ख़बर है जो इतने लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे हैं.


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