शरजील इमाम समेत 13 छात्र बरी, `कोर्ट ने कहा-CAA प्रोटेस्ट में पुलिस ने भड़काई थी हिंसा`
Sharjeel Imam: दिल्ली की एक अदालत जामिया हिंसा मामले में आरोपी शरजीम इमाम को रिहा कर दिया है. अदालत ने शरजील को आरोपमुक्त कर दिया है.
Sharjeel Imam: जामिया हिंसा मामले के आरोपी शरजीम इमाम को अदालत ने बरी कर दिया है. शरजीम इमाम के अलावा आसिफ इकबाल तन्हा समेत 13 छात्रों को रिहाई मिली है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दोनों को 2019 में जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया. साथ ही पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने शांत से चल रहे प्रदर्शन में हिंसा भड़काई.
यह भी पढ़ें: CMO को आ रहा था आनंद, महिला अधिकारी ने कहा- बंद कीजिए ना; वीडियो हो गया वायरल
इस मामले में विस्तृत आदेश अभी नहीं मिल पाया है. शरजील इमाम के अलावा आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जर्गर, अबूजर, चंद्र यादव, शोएब, महमूद अनवर, कासिम समेत 13 छात्रों को अदालत ने बरी कर दिया है. हालांकि शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा. क्योंकि शरजील इमाम पर 2020 में पूर्वी दिल्ली दंगों के भी आरोप लगे हुए हैं. पुलिस ने CAA का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में आईपीसी की कई धाराओं के मामला दर्ज किया हुआ है.
यह भी पढ़ें: ड्राइवर ने इस अंदाज में लगाया कार का ब्रेक, मालिक हो गई फिदा, बोली- कबूल है, कबूल है, कबूल है
अदालत से रिहाई मिलने के बाद आसिफ इकबाल तन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा,"जज साहब ने यह कहते हुए हमें रिहा किया कि पुलिस ने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद साबित हुए हैं और कोई भी सबूत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है." आसिफ इकबाल तन्हा आगे बताते हैं,"अदालत ने सीएए शांति के साथ प्रोटेस्ट को लेकर कहा कि प्रदर्शन करना नागरिक का हक है और यह लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे. उस प्रदर्शन को पुलिस ने हिंसक बनाया था.
शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस दंगों की साज़िश रचने और भड़काऊ भाषण देने जैसे संगीन आरोप लगाए हुए हैं. शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया हुआ है.
ZEE SALAAM LIVE TV