Tahir Hussain: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों के खिलाफ एक और मामले में आरोप तय किए हैं. अदालत ने ये आरोप साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान गद्दे की दुकान में लूट और आगजनी के लिए तय किए हैं. कोर्ट ने तीन लोगों को इस इल्जाम से बरी भी किया है. दिल्ली दंगों के दौरान मूंगा नगर में इरशाद अली की दुकान में लूटपात की घटना हुई थी.


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ताहिर पर आरोप है कि उसने भीड़ को भड़काया. गवाहों ने बताया कि ताहिर के इशारे पर दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी हुई. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह 23 फरवरी 2020 क अपनी दुकान से चले गए थे. उन्होंने दूसरे दिन दुकान नहीं खोली. इसके बाद एक शख्स ने बताया कि उनकी दुकान को लूट लिया गया है और उसमें आगजनी की गई है.


पीड़ित ने उस वक्त दावा किया था कि उसकी दुकान में 10 लाख रुपये का नुक्सान हुआ था. पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में ताहिर को छोड़कर सभी लोग जमानत पर रिहा हो गए.


अदालत ने कहा कि “ऐसे सबूतों से पता चलता है कि इस भीड़ को ताहिर हुसैन ने उस इलाके में संपत्तियों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी करने के लिए उकसाया था. इसके बाद उस भीड़ ने इस मामले में विचाराधीन तीन संपत्तियों सहित आस-पास की संपत्तियों पर हमला किया.”


अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा बाकी 9 आरोपी राशिद, मोहम्मद रिहान उर्फ़ अरशद, मोहम्मद आबिद, अरशद अहमद, शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान उर्फ़ अरशद, मोहम्मद आबिद और अरशद अहमद के खिलाफ आरोप तय किए हैं. इनके खिलाफ आगजनी करने, लूटपात करने और हथियार दिखाने के इल्जाम में कई धाराओं के तहत इल्जाम तय किए हैं. इसी मामले में अदालत ने दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है.