नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के साबिक काउंसलर और दिल्ली दंगों के मुल्ज़िम ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ज़मानत अर्ज़ी आज दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है. आम आदमी पार्टी से मुअत्तल शुदा काउंसलर ताहिर हुसैन दिल्‍ली दंगों को हवा देने और आइबी मुलाज़िम अंकित शर्मा के क़त्ल मामले में पुलिस की हिरासत में है.


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अपने वकील जावेद अली के ज़रिए से ताहिर हुसैन ने 29 अप्रैल को अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें दावा किया था कि उसे नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में झूठा फंसाया गया था, जब्कि ताहिर हुसैन दंगों में बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर शामिल नहीं है.


याद रहे कि शहरियत तरमीमी कानून (CAA) हिमायती और मुखालिफीन दरमियान दंगों के बाद 24 फरवरी को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 200 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए थे.


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