Delhi Govt to SC: टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा?
Delhi Govt to SC: दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है. जिसमें सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से टैंकर माफिया आते हैं. पूरी खबर पढ़ें.
Delhi Govt to SC: दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है. देश की राजधानी में मौजूदा जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि पानी के टैंकर माफिया हरियाणा की तरफ से दिल्ली में घुस रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि वह अधिकार क्षेत्र के कारण जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है. हालांकि, उसने कहा कि वह जल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है.
हलफनामे में क्या लिखा है?
हलफनामे में लिखा गया है,"जहां तक किसी समाचार रिपोर्ट या कथित 'टैंकर माफिया' के संदर्भ का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या डीएसबी तक पानी पहुंचने से पहले ही हो रही है. दूसरे शब्दों में, टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की तरफ सक्रिय है और याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है."
इसमें आगे कहा गया है,"हरियाणा को यह बताना है कि वह दिल्ली को पानी की आपूर्ति जारी करने के स्थान और प्राप्ति के स्थान के बीच इसकी पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है." एफिडेविट में लिखा है,"दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया है. यह योजना दिल्ली में हर साल होने वाली जल संकट और शहर में जनसंख्या में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है."
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट में टैंकर माफिया की भूमिका को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई थी. इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तब तेज हो गया जब दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि सीनियर अधिकारियों ने डीजेबी टैंकरों की तादाद कम करने के लिए माफिया के साथ मिलीभगत की और इसकी जांच की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी में लिप्त टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.