Delhi Excise Policy: BRS नेता के. कविता को कोर्ट से झटका; खारिज की अंतरिम जमानत की याचिका
Delhi Liquor Policy Case: भारत राष्ट्र समिति (BRS) की लीडर के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किल में इजाफा हो गया है.
K Kavitha Bail Plea Dismissed: दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) लीडर और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है. कोर्ट ने के. कविता को बड़ा झटका दिया है. दरअसल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की MLC के. कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने बेटे के एग्जाम की बुनियाद पर अंतरिम जमानत के लिए अपील की थी.
9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं कविता
बीआरएस नेता कविता पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में सक्रिय तौर पर से शामिल होने का इल्जाम है. वो 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जस्टिस कावेरी बावेजा ने सोमवार को उनकी अर्जी को यह कहते हुए रद्द कर दि कि, उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही वक्त नहीं है. बीते हफ्ते, उन्होंने तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की मांग की सीबीआई की अर्जी की मुखालेफत की थी और अदालत का रुख किया था. कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को तिहाड़ जेल में कविता से पूछताछ करने की इजाजत दी थी.
10 अप्रैल को होगी सुनवाई
कविता की अर्जी पर जवाब देने के लिए सीबीआई द्वारा वक्त मांगे जाने के बाद अदालत अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगी. 6 अप्रैल को, कविता के वकील नितेश राणा ने कोर्ट को बताया था कि जांच एजेंसी ने उनकी पीठ पीछे अर्जी दायर कर कानूनी प्रोसेस पर अमल नहीं किया है. बता दें कि, दिल्ली के कथित शराब पॉलिसी घोटाले में ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. फिलहाल, के कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.