नई दिल्ली: कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों के दौड़ने के लिए मरकज़ी हुकूमत  (Central Government) ने ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट तय करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस स्पीड लिमिट की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.


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स्पीड लिमिट से ऊपर चले तो कटेगा चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ज़्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60-70km/hr तय की गई है. जबकि दो पहिये  वाली गाड़ियों (Two Wheeler) के लिए ज़्यादा स्पीड लिमिट 50-60km/hr तय की गई है. इसके अलावा बस, टेम्पो और तीन पहिये वाली गाड़ियों के लिए के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट 40km/hr तय कर दी गई है.


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DND-बारपुला, नोएडा-दिल्ली टोल पर भी स्पीड तय
उधर, डीएनडी फ्लाईओवर (DND Flyover) पर भी अब कारें 70km/hr की स्पीड से ज्याद तेज नहीं चल पाएंगी. जबकि दो पहिया वाली गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड  60km/hr तय की गई है. इसके अलावा बारपुला फ्लाइओवर पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60km/hr रहेगी. जबकि दिल्ली से नोएडा टोल रोड पर कार के लिए स्पीड लिमिट 70km/hr और दो पहिया वाहनों के लिए 60km/hr तय की गई है.


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मरकज़ी हुकूमत (Central Government) की तरफ़ से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, रिंग रोड से आजादपुर से चांदनी चौक होते हुए मॉडल टाउन जाते वक्त कार और बाइक दोनों की स्पीड लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 50km/hr है. एयरपोर्ट वाली रोड पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60km/hr तय की गई है. . इसके अलावा सभी रेसिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट के अंदर की सड़कों पर कार और बाइक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट 30km/hr रहेगी. अगर इन नियमों की खिलाफ़वर्ज़ी की गई तो भारी जुर्माना लग सकता है.


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