Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी की कमी होगी दूर, SC ने दिया ये आदेश
Delhi Water Shortage: दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आदेश दे दिए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Delhi Water Shortage: दिल्ली में पानी की किल्लत में हर रोज इजाफा होता जा रहा है. दिल्ली के कई इलाके बिना पानी के परेशान हैं. टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, इससे पूर्ति नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़ा जाएगा. SC ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद मिल सके.
दिल्ली में पानी की किल्लत
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अधिशेष जल छोड़ने के लिए सहमत हो गई है. न्यायालय ने हरियाणा सरकार को वजीराबाद बैराज के माध्यम से जल छोड़ने में सहायता करने का निर्देश दिया. अदालत ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह पहले हरियाणा सरकार को इसकी जानकारी दी और फिर पानी छोड़ दे. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ भी चेतावनी दी है.
दिल्ली सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली भारी पानी की किल्लत से परेशान है. आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने संकट के बीच पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. सरकार ने पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही अधिकारियों को को निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी "अवैध जल कनेक्शन" को काटने का भी निर्देश दिया है. अब देखना होगा कोर्ट के हिमाचल से पानी छोड़ने के फैसले से दिल्ली को कितनी राहत मिल पाती है.