नई दिल्ली: दिल्‍ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के हुक्म के बाद आज देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. आज ही अदालत ने इन तीनों को फौरन रिहा करने के आदेश जारी किए थे. 



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दिल्ली तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल ने तीनों की रिहाई की पुष्टि की है. जेल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'नताशा और देवांगना को शाम सात बजे रिहा किया गया जबकि तन्हा की रिहाई शाम साढ़े सात बजे के करीब हुई.'


गौरतलब है कि इससे पहले, 15 जून को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्‍टूडेंट आसिफ इकबाल तन्‍हा को जमानत दी थी. इन्‍हें उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली हिंसा मामले में UAPA एक्‍ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इन्‍हें जमानत देते हुए HC ने कहा था, 'विरोध प्रदर्शन करना दहशतगर्दी नहीं है.' 


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जमानत में ये शर्त रखी गई है कि ये अपने पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से प्रभावित होती हो.


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गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के हिमायतियों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था. हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे. इन तीनों पर इनका मुख्य "साजिशकर्ता" होने का इल्जाम है.


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