नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामला में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई और 50 लाख रुपये जुर्माना लगाया. इसके साथ-साथ कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है. साबीआई ने पिछली सुनवाई के दौरान चौटाला को सख्त से सख्त सजा देने की मांग थी.


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कोर्ट ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला की जिन संपत्तियों को जब्त करने का हुक्म दिया है, ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं.


वहीं ओम प्रकाश के वकील की तरफ से उनके खराब सेहत का हवाला देकर सरेंडर करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया और कहा कि जेल में मेडिकल से सहूलत मिल जाएगी. अब चौटाला को जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा.



इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी और कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था. इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब सेहत का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन सजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए.


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