Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आज यानी 18 जनवरी को यहां अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया. उनके वकील ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि संपदा निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था और इसके आसपास के इलाके में प्रतिबंध लगाए थे.


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पूर्व सांसद के वकील ने कही ये बात
मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया. बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई.’’ फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है.


अपने आदेश में हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था. मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से सस्पेंड किया गया था. मोइत्रा को बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने संपदा निदेशालय के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा. जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा, "कोर्ट के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो."


संपदा निदेशालय ने जारी किया था नोटिस
गौरतलब है कि बीते दिसंबर 2023 में महुआ को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें सरकारी बंगला फौरन खाली करने को कहा गया था. इस संबंध में संपदा निदेशालय ने उन्हें एक आदेश जारी किया था. संपदा निदेशालय ने महुआ को 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप 5 बंगला फौरन खाली करने का बेदखली नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि अगर पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा.