नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी (Smirti Irani) की बेटी के कथित गैर लाइसेंसी रेस्टूरेंट विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा के साथ दीगर लोगों ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश इरानी पर ’झूठे और आक्रामक निजी हमले’ करने की साजिश रची है. ईरानी की बेटी न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन और पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए किसी प्राधिकार के पास आवेदन किया था. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर करते हुए की है. 


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24 घंटों में सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने के आदेश 
हाईकोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस के तीन नेताओं द्वारा दिए गए बयान  किसी को बदनाम करने वाले नेचर के और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए फर्जी लगते हैं’, जिनका मकसद स्मृति ईरानी को सार्वजनिक उपहास का विषय बनाना और भाजपा नेता व उनकी बेटी के नैतिक चरित्र व पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाना था. 
हाईकोर्ट ने उनसे केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए इल्जामों पर ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए भी कहा है. अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अगर 24 घंटों के अंदर आरोपों से जुड़े ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीर हटाने में असफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.  

कांग्रेस नेताओं ने लगाया था ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का इल्जाम 
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके और उनकी 18 वर्षीय बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार और झूठे इल्जाम लगाने को लेकर मानहानि का वाद दायर किया है. स्मृति ईरानी ने मानहानि का वाद कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में मुबैयना तौर पर गैर कानूनी बार चलाने का इल्जाम लगाने और इस मुद्दे को लेकर मंत्री पर हमला करने के बाद दायर किया था. कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी. इस मामले को अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार के समक्ष क्रमशः 15 नवंबर और 18 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है.


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