New gold Hallmarking Rules: केंद्र सरकार ने सोना बेचने और खरीदने के नियम में बदलाव किया है. उपभोक्ता मामले मंत्रालय के मुताबिक अब सोना खरीदने या बेचने के लिए 4 अंको का हॉलमार्क मान्य नहीं होगा. अब 6 अंकों का हॉलमार्क ही मान्य होगा. केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 के बाद बिना 6 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेश (UHID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा. 


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क्यों लिया गया फैसला?


मंत्रालय के मुताबिक अपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट में कोई भी कंफ्यूजन न हो इसलिए यह फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसके मुताबिक एक अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हालमार्क ही मान्य होंगे. चार अंक वाले हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंदे हो जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो अभूषण नहीं बिक सकेंगे.


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2021 में लागू हुआ हॉलमार्किंग


दरअसल सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है. यह 16 जून साल 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था. इसके बाद सरकार ने इसे जरूरी करार दिया. इसे अलग-अलग चरणों में अलग-अलग जिलों में अनिवार्य किया गया. पहले चरण में सरकार 256 जिलों में इसे लागू किया. दूसरे चरण में इसे 32 जिलों मे लागू किया गया.


क्या होता है HUID नंबर?


हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ज्वैलरी शुद्धता और उसकी पहचान के लिए होता है. HUID नंबर छह अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है. इसकी मदद से उपभोक्ता को ज्वैलरी से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है. इसके अलावा ज्वैलरी को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है.


इन चीजों की गुणवत्ता पर दिया ध्यान


खाद्य और उपभोक्त मामलों के मंत्री प्यूष गोयल ने शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो की बैठक की. इसमें उन्होंने प्रेशर कुकर, हेलमेट और कई चीजों की बाजार निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं.


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