GST on Paratha: अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो इसके लिए अब आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. पराठे पर आपको 18 फीसद GST चुकाना पड़ेगा तो रोटी खाने पर सिर्फ 5 फीसद जीएसटी देना पड़ेगा. देश में पिछले पांस सालों से एक समान वस्तु व सेवा शुल्क (GST) लागू है. पराठा और रोटी भी इस के दायरे में आती है.


पराठा रेडी टू कुक है


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

फ्रोजेने रोटी-पराठे पर GST को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं. कुछ कंपनियों का कहना है कि चूंकि दोनों ही चीजें आटे से बनती है इसलिए दोनों पर समान GST लागू होनी चाहिए. लेकिन गुजरात GST प्राधिकरण का कहना है कि रोटी रेडी टू ईट है. जबकि पराठा रेडी टू कुक है. इसलिए पराठा रोटी से पूरी तरह अलग है.


पराठा है विलासिता वाला खाना


प्राधिकरण का कहना है कि रोटी या चपाती को आप बगैर मक्खन यी घी लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे में इसे लगाना ही पडे़गा. चूंकि घी लगी रोटी या पराठा विलासिता की कटेगरी में आता है. इसलिए इस पर 18 फीसद GST लगाया जाना चाहिए. 


यह भी पढ़ें: बाढ़ पीड़ितों से बोले DM- भोजन उपलब्ध कराने के लिए जोमैटो सेवा नहीं चला रही सरकार


फ्लेवर्ड दूथ पर 12% GST


इसी तरह से गुजरात GST प्राधिकरण ने दूध के मामले में तर्क दिया है. फ्लेवर्ड दूध विलासिता की श्रेणी में आता है. इसलिए इस पर 12 फीसद GST लगेगा जबकि सादे दूध पर GST नहीं लगेगा.


डोसा पर GST


तमिलनाडू में भी इसी तरह का मामला सामने आया है. यहां रेडी टू कुक डोसा, इडली और दलिया मिक्स पर 18 फीसद GST लगाया है जबकि डोसा इडली बनाने वाले घोल पर 5 फीसद GST लगाया जाएगा.


इसी तरह की और खबरों को पढ़ने के लिए zeesalaam.in पर विजिट करें.