Haldwani Violence Civil Court Orders: हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा पर लगातार एक्शन का सिलसिला जारी है. हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ मुल्जिमीन की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी किया है. अदालत ने पुलिस को सभी मुल्जिमीन के खिलाफ सीआरपीसी की दफा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की परमिशन दे दी है. इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ मुल्जिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, और 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है.


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नगर निगम ने हलद्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे झड़प के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जमा करने को कहा गया था. इस बीच, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बुधवार को हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, झड़पों के बाद पांच लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हुए थे. हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में 'उपद्रवियों' के लिए कोई जगह नहीं है. अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मुक्त कराई गई भूमि पर मंगलवार को महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो हल्द्वानी हिंसा के दौरान घायल हो गए थे.



वहीं, उत्तराखंड में हल्द्वानी प्रशासन ने हिंसा के सात दिन बाद, आज यानी 15 फरवरी को बनभूलपुरा शहर में कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील देने का ऐलान किया है.  बनभूलपुरा में एक "अवैध" मदरसे को ध्वस्त करने को लेकर हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था. नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह के जरिए जारी एक आदेश के मुताबिक, गौजाजाली, रेलवे बाजार और एफसीआई गोदाम इलाके में कर्फ्यू में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ढील दी जाएगी. बनभूलपुरा के बाकी के इलाकों में सुबह नौ बजे से सुबह 11 बजे तक दो घंटे के लिए रियायत दी जाएगी. बता दें कि, 8 फरवरी को हुई हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई पत्रकार घयाल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे.