Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व  सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. सोरेन रांची में एक जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुल्जिम हैं. इसी मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. पूर्व सीएम की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने सोरेन को नियमित जमानत दी है.


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ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार
ईडी ने पूर्व सीएम सोरेन पर इल्जाम लगाया था कि सोरेन ने अवैध रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है. इस केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. इस्तीफा के बाद चंपई सोरेन की अगुआई में झारखंड की सरकार बनी थीं. 


कपिल सिब्बल ने दी थी ये दलील
झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दरौन पूर्व सीएम की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था, "यह मामला सिविल नेचर का है. जमीन को भुईंहरी बताते हुए कहा था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इस मामले में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है."


ईडी ने लगाए इल्जाम
दूसरी तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन पर इल्जाम लगाया है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों की मदद ली थी. प्रवर्तन निदेशायल ने दावा किया है कि जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए सोरेन अधिकारियों से मदद मिली थी. इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में जानकारी दी है कि हेमंत सोरेन की तरफ से जमीन पर  बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी.