How to apply for Driving licence: ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL ट्रैफिक रुल्स का एक बेहद अहम और ज़रुरी हिस्सा है. मुल्क में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के गाड़ी चलाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने की तजवीज़ (प्रावधान) है, जो कि पहले महज़ 1,000 रुपये था..अब कुछ रियासतों ने अपने यहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल (प्रोसेस) को और भी आसान कर दिया है.


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अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप बेहद आसान प्रोसेस से ग़ुजरते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. ये राज्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस का का डिजिटलाइजेशन कर चुकी हैं. आइये जानते हैं बेहद ही आसान प्रोसिजर- इन रियासतों में रहने वाले लोग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको महज़ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विजि़ट करना होगा. इस वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा और मांगे गए दस्तावेज़ात को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा.इसके साथ ही आप टेस्ट के लिए अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं...स्लॉट के बुक होने के बाद एप्लीकेंट को टेस्ट के लिए एक तारीख़ मिलेगी, जिसे अपनी सहूलियत के मुताबिक़ चुना जा सकता है.


नए प्रोसेस के मुताबिक एप्लीकेंट को स्लॉट बुक होने के बाद फ़ौरन ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करनी होती है. इसके बाद एप्लीकेंट अपनी सहूलियत के मुताबिक लाइसेंस टेस्ट के लिए तारीख़ का चुनाव कर सकते हैं. वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फीस जमा करने का गेटवे दिया जाता है.


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एप्लीकेंट को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, इससे पहले आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट से ग़ुज़रना होता है. इसके लिए आपको अपने सम्बंधित ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन टेस्ट देना होता है. इस ऑनलाइन टेस्ट में कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब महज 10 मिनट के अंदर ही देना होता है. जो एप्लीकेंट  10 में से 6 या उससे ज़्यादा सवालों के सही जवाब दे देते हैं उन्हें ही टेस्ट में पास माना जाता है... इस टेस्ट में पास होने के सर्टिफिकेट को एप्लीकेंट की मेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है...इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट कॉपी आप कहीं से भी ले सकते हैं.


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