CAA Notification: भारत ने CAA पर अमेरिका की टिप्पणी की जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, "नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है. इस मामले पर अमेरिका का बयान गलत है."


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क्या है पूरा मामला
दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कहा था, "हम 11 मार्च को CAA की नोटिफिकेशन को लेकर फिक्रमंद हैं. अमेरिकी विदेश डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था, "हम बारिकी से CAA की निगरानी कर रहे हैं कि यह कानून कैसे लागू किया जाएगा?" उन्होंने आगे कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं."


अमेरिका को दिया जवाब
अमेरिका के बयान पर जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, "CAA 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इसके कार्यान्वयन पर USA का बयान गलत और अनुचित है."


यह कानून मानवधिकार का करता है समर्थन
उन्होंने कहा, "यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों से संबंधित प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इंडिया में आ चुके हैं. नागरिकता संशोधन अधिनियम से नागरिकता मिलेगी, इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी. यह कानून मानवधिकार का समर्थन करता है."