IT Department Action On Mukhtar Ansari: यूपी के बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. आयकर विभाग की टीम ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.  इनकम टैक्स की टीम ने इस मामले में एक और कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की 12.10 करोड़ की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है.  आईटी की लखनऊ यूनिट ने इस मामले में पहली बेनामी संपत्ति कुर्क की है. गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की 12.10 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी जब्त की गई है. आईटी की ओर से मुख्तार पर की गई ये पहली बड़ी कार्रवाई है. 


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मुख्तार अंसारी की ये जायदाद गाजीपुर जिले के कपूरपुर मौजा इलाके में है. बाजार में इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 12.10 करोड़ रुपये है. इस जायदाद को मुख्तार ने अपने करीबी रियल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदा था, जिसपर शिकंजा कसते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार की गाजीपुर स्थित जिस बेनामी संपत्ति को जब्त किया है. पुलिस ने आईटी से अपनी शिकायत में कहा था, कि मुख्तार ने गणेश दत्त मिश्रा और उनके पिता शिवशंकर मिश्रा के नाम से कई बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी हैं. इनकम टैक्स डिपार्मेंट ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा ने 0.11748 हेक्टेयर और 0.254 हेक्टेयर जमीन सुषमा पत्नी बलदाऊ से खरीदी थी. जांच में ये बात सामने आई कि ये जमीन मुख्तार अंसारी की थी, जिसे उसने गणेश मिश्रा के नाम कर दिया था.



कुर्की आदेश बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट 2016 के तहत आईटी के डिप्टी कमिश्नर आलोक के सिंह और अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) ध्रुवपुरारी सिंह के नाम से जारी किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जराए ने बताया कि यूपी पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज अलग-अलग रिपोर्ट्स का विश्लेषण और दस्तावेजों व रुपयों की लेनदेन की जांच, भू दस्तावेजों की जांच और कई खातों से लेनदेन का जायजा देने पर जानकारी मिली कि गणेश  मिश्रा ने कथित तौर पर 90 लाख रुपये का मुचलका भरा था और अपनी प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा और बेटे के भागीदारी वाली कंपनी में 1.60 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए गिरवी रखी थी.


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