Jay Bhanushali और पत्नि Mahi Vij का कुक हुआ गिरफ्तार; जानिए क्या था पूरा मामला
Jay Bhanushali and Mahi cook arrested: एक्टर जय भनुशाली और माहि विज का कुक गिरफ्तार हो गया है. कपल ने हालही में पुलिस के पास अपने कुक को लेकर मामाला दर्ज कराया था और बताया था कि उनके कुक ने उनकी बच्ची को मारने की धमकी दी थी.
Jay Bhanushali and Mahi cook arrested: एक्टर जय भनुशाली और उनकी पत्नी माहि विज ने हालही में शिकायत की थी उनके कुक ने उनकी बच्ची को चाकू से मारने की धमकी दी है. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रसोइया को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक इस बात की शिकायत कपल ने 30 जून को पुलिस से की थी.
जय की पत्नी माही ने किया था ट्वीट
आपको बता दें हालही में जय की पत्नि और एक्ट्रेस माही विज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया था कि उनके कुक ने उनकी बेटी तारा को चाकू से मारने की धमकी दी है. लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिए. जिसके बाद माही कैमरे के सामने आईं और उन्होंने पूरी बात का जिक्र किया. माही ने बताया कि 29 जून को उनके कुक ने सैलरी की डिमांड की थी और जिसको लेकर उसने परिवार वालों को गालियां भी दीं. इसके अलावा उसने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.
29 जून को माही ने किए थे ट्वीट
माही ने 29 जून के कई सारे ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया था कि सैलरी को लेकर विवाद के बाद उनके कुक ने फैमिली को गंदी-गंदी गालियां दी थी और मारने की भी धमकी दी थी. इसके अलावा माही ने ट्वीट किया कि कुक चोरी करने में मुलव्विस था. यह ट्वीट होने के कुछ देर बाद उन्होंने एक-एक कर के सारे ट्वीट डिलीट कर दिए थे.
माही ने लगाए यह आरोप
गाली-गलोच के अलावा माही ने कुक पर चोरी का इलजाम भी आयद दिया. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माही ने बताया कि हमें पता लगा कि वह चोरी कर रहा है. मैंने इस बात की जानकारी जय को दी जिसके बाद यह ने कहा कि उसे अभी तक की सैलरी दे देते हैं. लेकिन कुक यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और पूरे महीने की सैलरी मांगते हुए लड़ने लगा.
मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले एक्टर ने हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए राबता किया था जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने आकर एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पेश किया गया था.