Hemant Soren Refuses Grant Interim Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाएंगे. दरअसल, शनिवार को उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह अपील की थी कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत भी मांगी थी.


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अंतिम संस्कार में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत
बता दें कि शनिवार की सुबह, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन (गुरु जी) के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन हो गया था. उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. राजाराम सोरेन रांची में ही रहते थे.अदालत ने हेमंत सोरेन उनके चाचा के अंतिम संस्कार में शरीक होने की इजाजत नहीं दी. दोनों पक्षो की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया कि, चाचा राजाराम सोरेन के भी बेटे हैं जो उनके अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि के कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई हैं वह भी कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी बताया कि, हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत देना बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है.



31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि, हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पूर्व सीएम पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है. पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में अदालती तहवील में हैं. इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को एक और हफ्ते का वक्त दिया गया है.