कानपुर नगर निगम: (केएमसी) हाउस ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पारित किया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी भी नस्ल के कुत्तों के अगर किसी शख़्स ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके प्रिय 'पालतू' को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब प्रस्ताव को नगर आयुक्त को भेज दिया गया है, जो इस सिलसिले में औपचारिक आदेश जारी करेंगे.


पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते पालने पर लगी पाबंदी


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कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाओं के बाद केएमसी ने खतरनाक मानी जाने वाली दो नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी ख़ूंख़ार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा घर या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं. इसलिए जनता को कुत्तों के हमले से बचाने के लिए पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है.


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पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना 


अतिरिक्त नगर आयुक्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, "शहरी क्षेत्रों में पालतू बनाने और व्यापार के उद्देश्य से इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे कुत्तों को नगरपालिका सीमा में रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा।"


पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं


लखनऊ, ग़ाज़ियाबाद और मेरठ में पिटबुल के हमलों की घटनाओं के बाद हाल ही में कानपुर के सरसैया घाट पर एक पिटबुल ने एक गाय पर हमला किया था. कानपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ूब वायरल हुआ था. वहीं कुछ दिन पहले लखनऊ में पिटबुल ने पार्क में टहल रहे नौजवान पर हमला कर दिया था. इस हमले में वह बुरी तरह ज़ख़्मी हो गया था. जबकि कुछ दिन पहले ही ग़ाज़ियाबाद में एक पार्क में टहल रहे लड़के पर पिटबुल ने हमला किया था और उसके चेहरे को नोच लिया था. 


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