Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आपको बता दें आज ही कर्नाटका हाई कोर्ट मे इस मामले पर फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब गैर ज़रूरी है, और छात्रों को इसका विरोध करने का हक नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी सियासी बयानात सामने आए थे.


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निबा नाज़ ने की याचिका दाखिल
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश छात्रा निबा नाज़ ने अपने वकील तनवीर के ज़रिए यह याचिका दर्ज कराई है. आपको बता दें इस से पहले कॉलिज की छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पीसी की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विचार कर के इस बात पर फैसला करेंगी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है या नहीं.


हाईकोर्ट ने क्या कहा था अपने आदेश में?
आपको बता दें  मंगलवार को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब गैर जरूरी है. कोर्ट के सामने दूसरा सवाल था कि क्या छात्र हिजाब पर लगाई गई पाबंदी की मखालिफत कर सकते हैं? इस पर अदालत ने कहा कि छात्रों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए पाबंद करना ठीक है. लेकिन छात्रों को ये हक नहीं है कि वह स्कूल यूनिफॉर्म का विरोध करें.


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