तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली / MP Mohammed Faizal disqualified from Lok Sabha: लोकसभा सचिवालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल (Lakshadweep MP Mohammed Faizal) को अयोग्य ठहराने की अधिसूचना जारी की है, जिन्हें हाल ही में हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था. बुधवार को फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

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पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद की हत्या का था आरोप 
लक्षद्वीप की अदालत ने बुधवार को फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सभी दोषी आपस में रिश्तेदार हैं.

संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत दिया गया फैसला 
लोकसभा सचिवालय से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, फैजल 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं. कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई थी. यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 के तहत सुनाया गया है. मामला संख्या 01/2017, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. अपनी सजा की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिए गए हैं. 


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