SC Relief Rahul Gandhi: डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ( Ghulam Nabi Azad Former Chief minister of J&K ) ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया. उन्होंने कहा इसका श्रेय किसी खास को नहीं दे सकते हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "फैसला उनके (राहुल) पक्ष में आया है यह अच्छी चीज है."कांग्रेस द्वारा फैसला पक्ष में आने का श्रेय राहुल को दिए जाने के सवाल पर आजाद ने कहा, "मैं इसका श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय को दूंगा."


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 
SC ( Supreme Court Delhi ) ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ करते हुए मोदी उपनाम ( Modi Surname Case )को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि ( Defamation Case ) मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व सांसद को  1 वर्ष 11 महीने की सजा होती है तो वह आयोग्य नहीं ठहराए जाते.


इस वजह से हुआ था मुकदमा
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांध ( Rahul Gandhi ) ने कर्नाटक के कोलार (  Karnataka Kolaar )   में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, "नीरव मोदी ( Neerav Modi ), ललित मोदी ( Lalit Modi ), नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?"  राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में काफी हलचल मचा दिया था. उके उस बयान के बाद BJP MLA  पूर्णेश मोदी ( BJP MLA Purnesh Modi ) ने उनके खिलाफ डिफामेशन का मुकदमा दर्ज कराय था.